Kulhad Pizza Couple Viral Video: कुल्हड़ पिज्जा कपल अश्लील video केस

Kulhad Pizza Couple Video Viral: वैसे तो कुल्हड़ पिज्जा वाला (Kulhad Pizza) कपल अपनी अनोखी स्टाइल में पिज्जा बेचने के लिए फेमस हैं, लेकिन इन दिनों एक MMS की वजह से वे काफी चर्चा में हैं. इस वीडियो में कपल आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं. सहज अरोड़ा (Sehaj Arora) और गुरप्रीत कौर पंजाब के जलांधर के रहने वाले हैं. साल 2022 से ही इनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है. सहज अरोड़ा ने फुटेज को फर्जी बताया है. पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है.

प्राइवेट वीडियो को इंटरनेट से हटा दिया गया है. लेकिन इस बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ. कहीं आपने कुल्हड़ पिज्जा वाला कपल की प्राइवेट वीडियो कहीं शेयर तो नहीं की है. गलती से भी मत करना. चलिए आपको बताते हैं कि किसी की प्राइवेट वीडियो शेयर करने पर कितने सालों की जेल हो सकती है.

प्राइवेट वीडियो शेयर करने पर हो सती है 5 साल जेल

किसी की प्राइवेट वीडियो शेयर करना IT Act के सेक्शन 67 के तहत अपराध है. दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है. साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. साथ ही इस तरह का कृत्य IT Act के सेक्शन 66E के तहत उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन माना जाएगा. सेक्शन 66E कहती है कि अगर कोई किसी महिला की प्राइवेट फोटो उसकी अनुमति के बगैर लेता है या बिना अनुमति कहीं शेयर करता है तो ये अपराध है.

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सहज अरोड़ा ने अपनी शिकायत में एक महिला और ब्लॉगर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने जिस महिला पर आरोप लगाए हैं उसे पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया है. सहज का आरोप है कि ये महिला एक ब्लॉगर की मदद से कपल को ब्लैकमेल कर रही थी. सहज ने पुलिस को मोबाइल फोन पर आए कुछ मेसेज के स्क्रीन शॉट भी दिए हैं. आइए जानते हैं कि ब्लैकमेलिंग को लेकर हमारे देश में क्या कानूनी प्रावधान हैं.

ब्लैकमेलिंग

IPC के सेक्शन 383 के तहत इस तरह का कृत्य एक्सटॉर्शन ( Extortion) का अपराध माना जाएगा. इस सेक्शन में साफ कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को डरा-धमकाकर उससे जबरन वसूली करना या ऐसी कोशिश करना एक्सटॉर्शन कहलाएगा. सेक्शन 384 और 385 में इसके लिए सजा है. इसमें 384 तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है.

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आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation)

इसके साथ ही आपराधिक धमकी का अपराध आईपीसी की धारा 503 में परिभाषित किया गया है. इसमें कहा गया है कि अगर कोई किसी को धमकी देता है जिससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है या किसी भी तरह की इंजरी आती है तो ऐसा करने वाले को IPC की धारा 503 के तहत आपराधिक धमकी का अपराधी माना जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा.

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